Antariksh Industries Limited ने अपने पब्लिक शेयरहोल्डर्स के लिए 1:10 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का बड़ा फैसला किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 3rd December, 2025 को हुई बैठक में इस सिफारिश को मंजूरी दी। इसके अनुसार, पब्लिक शेयरहोल्डर्स को उनके हर 10 मौजूदा फुली पेड-अप इक्विटी शेयर पर ₹10 फेस वैल्यू का 1 नया फुली पेड-अप बोनस शेयर मिलेगा, जबकि प्रमोटर और प्रमोटर समूह को यह बोनस नहीं मिलेगा।
कंपनी ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट Friday, January 9, 2026 तय की है ।
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यह निर्णय कंपनी द्वारा Minimum Public Shareholding (MPS) नियम के अनुपालन के लिए लिया गया है। MPS नियम के तहत लिस्टेड कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कम से कम 25% शेयर आम जनता या पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास हों। चूँकि यह बोनस केवल पब्लिक शेयरहोल्डर्स को दिया जा रहा है, इसे डिफरेंशियल बोनस इश्यू कहा जाता है। यह तरीका पब्लिक होल्डिंग के प्रतिशत को बढ़ाने का एक आसान तरीका है। कंपनी ने इस निर्णय की जानकारी SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirements) Regulations, 2015 के Regulation 30 के तहत स्टॉक एक्सचेंज को दी है।
बोनस शेयर जारी करने के लिए कंपनी को कुल ₹49,400 की राशि की आवश्यकता होगी, जिसे कंपनी के फ्री रिज़र्व से पूँजीकृत किया जाएगा। 31st March, 2025 तक कंपनी के पास ₹141.48 Lakhs का फ्री रिज़र्व उपलब्ध था।
इस बोनस इश्यू से पहले कंपनी की पेड-अप शेयर कैपिटल 2,00,000 इक्विटी शेयरों के साथ ₹20,00,000/- थी, जो बोनस जारी होने के बाद बढ़कर 2,04,940 इक्विटी शेयरों के साथ ₹20,49,400/- हो जाएगी।
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कंपनी का बैकग्राउंड:
Antariksh Industries Limited की स्थापना 1974 में Chanakya Investments Limited के नाम से हुई थी। यह कंपनी रियल एस्टेट और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के व्यवसाय में काम करती है, जिसमें मुख्य रूप से मुंबई और आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों में वेयरहाउस और गोदाम निर्माण के लिए सामग्री की ट्रेडिंग शामिल है। BSE पर लिस्टेड यह कंपनी छोटे मार्केट कैप के साथ काम करती है। MPS नियमों का पालन बाजार में पारदर्शिता और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए जरूरी माना जाता है।
यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस न समझें। शेयर मार्केट में पैसा लगाना जोखिम भरा होता है, इसलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए लेखक या प्लेटफॉर्म ज़िम्मेदार नहीं होगा। यह प्लेटफॉर्म भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्राप्त Right to Freedom of Speech and Expression का पालन करते हुए केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कंपनी समाचार और फाइलिंग्स को आगे साझा करने का कार्य करता है।